कोर्ट में पुलिस-वकीलों की झड़प पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, जज जल्द सुनवाई के लिए तैयार
नई दिल्ली. कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प मामले में रविवार को कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। अतिरिक्त सेशन जज पिंकी ने रविवार को घटनास्थल का मुआयना किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल की अगुआई में छह वरिष्ठ जजों की बैठक में मामले की जल्द सुनवाई पर सहमति बनी है। शनिवार को हुई झड़प में एक वकील को गोली लगी थी और 20 से अधिक पुलिसकर्मी और 8 वकील घायल हुए थे। घटना के विरोध में रविवार को हाईकोर्ट में लोक-अदालत की कार्यवाही निरस्त कर दी गई। इसी बीच, दोनों पक्षों ने रविवार को एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई।
दिल्ली बार काउंसिल ने आईसीयू में भर्ती दो वकीलों के लिए 2 लाख रुपए और अन्य घायल वकीलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार,बार काउंसिल ऑफ इंडिया,दिल्ली की जिला अदालतों के सभी बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किया है।
गोली चलाने का आरोपी पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती
दिल्ली पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर भारतीय अपराध संहिता(आईपीसी) की धारा 186, 353, 427 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की अपराध शाखा की जांच टीम ने जांच शुरू कर दी है। गोली चलाने का आरोपी अभी तक अस्पताल में भर्ती है। उसके स्वस्थ होने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा। विवाद में दिल्ली उत्तर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और राजीव भारद्वाज समेत दो स्टेशन हाउस ऑफीसर भी जख्मी हुए हैं।
वकील और पुलिस एक दूसरे पर लगा रहे आरोप
वकीलों का कहना है कि पार्किंग एरिया में एक पुलिस और वकील के बीच विवाद हुआ। वकील के विरोध करने पर उसे हवालात ले जाया गया और मारपीट की गई। पुलिस ने जांच करने पहुंची 6 जजों की टीम को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। वहीं पुलिस का आरोप है कि वकील हवालात में मौजूद कुछ कैदियों और पुलिसकर्मियों पर हमला करना चाहते थे। शनिवार को झड़प के पुलिस के दो वाहनों में आग लगा दी गई थी और कई अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था।
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