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    सुखाड़ से क्षति को ले सिर्फ वास्तविक खेतिहर को ही मिलेगी अनुदान राशि

    गया- खरीफ मौसम में सुखाड़ के कारण परती भूमि और जुलाई से सितंबर के दौरान बाढ़ के कारण फसल की क्षति को लेकर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि सिर्फ वास्तविक खेतीहर को ही अनुदान की राशि दी जाएगी। इसके लिए किसान को स्वयं भू-धारी और वास्तविक खेतीहर होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ में स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाण पत्र बिहार सरकार कृषि विभाग के बेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। श्री सिन्हा ने बताया कि किसानों को सुखाड़ अथवा बाढ़ में से सिर्फ एक के लिए ही अनुदान दिया जाएगा।

    एक हेक्टेयर पर मिलेगी 6,800 की राशि

    जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को प्रति हेक्टेयर छह हजार आठ सौ की राशि दी जाएगी। अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि लाभ के लिए आधार से लिंक बैंक खाता देना अनिवार्य होगा जिसमें राशि का ट्रांसफर किया जाएगा।

    आवेदन के बाद कृषि समन्वयक करेंगे जांच

    आवेदन सबमिट करने के बाद किसी त्रुटी होने पर इसमें सुधार 48 घंटे के अंदर करना अनिवार्य है। 48 घंटे के बाद आवेदन को संबंधित कृषि समन्वयक के पास जांच के लिए भेज दिया जाएगा। आवेदन जिले के हर वे किसान कर सकते हैं तो रजिस्टर्ड हैं और जिनका खेत सुखाड़ के कारण परती है अथवा बाढ़ के कारण जिनकी फसल बर्बाद हो गई है। बता दें कि इससे पूर्व सुखाड़ घोषित होने वाले पंचायतों के किसानों को प्रति किसान 3 हजार रुपए की राशि दी गई है।

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