Add

  • BREAKING NEWS

    लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति

    गृहमंत्रालय की ओर से रविवार शाम जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कर्मचारी अब ऑफिस जा सकते हैं। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को खोलने की भी छूट मिल गई है। हालांकि, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉर्म होम को जारी रखने को कहा गया है। 
    ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें 
    गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।
    लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा
    रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया। वहीं संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गए हैं।

    Ads

    Bottom ads