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    लॉकडाउन में राहत: आज से शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें


    कोरोना महामारी को रोकने लिए पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन लागू है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाएं ही बहाल है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खेलने की इजाजत दी है।
    नियमों के साथ खुलेंगी दुकानें
    मास्क लगाकर काम करना अनिर्वाय
    मॉल रहेंगे बंद
    केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।

    बता दें, केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। इससे पहले लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे राशन, सब्जी, दूध, पानी की सप्लाई, दवाई की दुकानें ही खेलने का आदेश था।
    महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश गुजरात, राज्स्थान, दिल्ली जैसे प्रदेशों में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। गौरतलब है कि देश में लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 हजार के पार पहुंच चुका है। वही मरने वालों का आंकड़ा 723 हो गया है।
    शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
    यानी कोरोना से बचाव के लिये जो एहतियात जरूरी हैं, उन्हें ही शर्तों के तौर पर लागू किया गया है. इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है.


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