भारत एवम बिहार सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के आलोक में मुहर्रम व गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर हुई अनुमंडल स्तरीय बैठक, सभी अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष को दिए गए दिशा निर्देश
कौशलेंद्र कुमार शेरघाटी
शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी उपेन्द्र पण्डित की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी को लेकर बैठक की गई। जिसमें मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर दिशा निर्देश जारी किया गया। उन्होंने बताया कि मोहर्रम का त्यौहार 21 से लेकर 30 अगस्त तक मनाए जाने की सूचना है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार 22 अगस्त को मनाया जाना है। गृह मंत्रालय भारत सरकार व गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार में 6 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन लगाया गया है । साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के द्वारा अपील की गई है कि मोहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस अखाड़ा नहीं निकाला जाए। लाउडस्पीकर तथा डीजे प्रतिबंधित रहेगा । अस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इमामबाड़ा मे साफ सफाई रोशनी आदि की व्यवस्था प्रबंध समिति के द्वारा किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर ताजिया अखाड़ा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति स्थापित नहीं किया जाएगा। घर में मूर्ति स्थापित करने तथा विसर्जन के समय परिवार के सदस्य अपनी गाड़ी से मूर्ति विसर्जन करेंगे । कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक समारोह को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त बैठक मेंअनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवीश कुमार, शेरघाटी इमामगंज बोधगया तथा शेरघाटी अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष का निर्देश दिया गया कि थाना में शांति समिति की बैठक कर ली जाए तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश को शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया तथा इमामबाड़ा के प्रबंधन समिति व मंदिर के समिति को भी उक्त दिशा निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
